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भोपाल-इंदौर को मेट्रोपोलिटन एरिया बनाने के लिए राज्यपाल ने दी मंजूरी। जानें क्यों है ये ख़ास

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मध्य प्रदेश के नए मेट्रोपोलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अधिनियम, 2025 (Metropolitan Region Planning and Development Act, 2025) को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नगरीय विकास विभाग ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा करते हुए इसे विधि विभाग को भेज दिया है। इस वर्ष के अंत तक अधिसूचना जारी हो जाएगी और नियमावली बनाकर एक्ट को लागू किया जाएगा।

यह कानून प्रदेश के दो प्रमुख महानगर क्षेत्रों भोपाल और इंदौर  के आसपास के जिलों के एकीकृत विकास, योजना और सुचारु शहरी व्यवस्था हेतु बनाया गया है। इसका उद्देश्य तेजी से हो रहे शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना, विकास, बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना, और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना है। 

भोपाल-और इंदौर रीजन का विस्तार

भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन एक्ट अलग अलग शहरों में लागू होगा l इसमें भोपाल के पांच जिले होंगे  भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। कुल  मिलाकर यह पूरा क्षेत्र लगभग 9,600 वर्ग किलोमीटर का होगा। भोपाल विकास प्राधिकरण इस परियोजना का प्रबंधन करेगा।

वहीं इंदौर महानगरीय क्षेत्र में इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर जिले शामिल होंगे। यह क्षेत्र लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 29 तहसीलें और 1,756  गांव होंगे। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लगभग 55 लाख लोग रहते हैं।

एक्ट के प्रावधान

इस नए एक्ट के अंतर्गत दोनों महानगर क्षेत्रों में एक नियोजन समिति (Metropolitan Planning Committee) और एक विकास प्राधिकरण (Metropolitan Region Development Authority) स्थापित किया जाएगा। यह कमेटी योजनाओं, भूमि उपयोग, बुनियादी ढांचा, परिवहन व्यवस्था आदि को संभालेगी। 

महानगर क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 15 साल की विकास एवं निवेश योजनाएं तैयार होंगी, जिनमें भूमि उपयोग, शहरी सुविधा, सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल-शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों का समावेश होगा।

प्राधिकरणों के पास विकास कार्यों की अनुमति दिलवाने, निर्माण स्वीकृति देने जैसे अधिकार होंगे। ये क्षेत्राधिकार स्थानीय निकायों से बाहर के क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखेंगे। साथ ही यदि किसी योजना में अनुमति नहीं मिलती है तो अपील की व्यवस्था भी रहेगी।

इसके अलावा यहां एक मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट फंड स्थापित होगा, जिसमें शुरुआत में राज्य सरकार द्वारा राशि निर्धारित होगी। 
मध्य प्रदेश के Metropolitan Region Planning and Development Act, 2025 राज्य के शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश के मेट्रोपॉलिटन रीजन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2025 की पहली बार चर्चा तब हुई जब राज्य सरकार ने कैबिनेट में इस एक्ट को प्रस्तुत किया गया था l 20 मई को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश ने इस एक्ट को मंजूरी दी। जिसके बाद अब राज्यपाल द्वारा इस क़ानून को मंजूरी मिल गई है। भोपाल और इंदौर जैसे प्रमुख शहरों के आसपास के जिलों को शामिल करते हुए यह एक्ट आवागमन एवं संसाधन संबंधित समस्याओं को हल करने की दिशा में कितना सफल हो पाता है, यह वक्त साथ ही स्पष्ट हो पाएगा। 

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  • Sayali Parate is a Madhya Pradesh-based freelance journalist who covers environment and rural issues. She introduces herself as a solo traveler.

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